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दुष्कर्मी पर लगा 10 हजार रुपये का जुर्माना
रूपा गोयल
बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन कन्विक्शन” के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देशन में वर्ष-2020 में थाना अतर्रा क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया। गौरतलब हो कि थाना अतर्रा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव की रहनी वाली नाबालिग ने 23 अक्टूबर 2020 को थाना अतर्रा पर सूचना दी कि 21 अक्टूबर की रात्रि को अभियुक्त अमर वर्मा द्वारा अपने घर में ले जाकर दुष्कर्म किया गया।
सूचना पर तत्काल थाना अतर्रा पर धारा 376 भादंवि व 4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अखिलेश मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था। लोक अभियोजक सुनील गुप्ता ने न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी विवेक सिंह तथा पैरोकार आरक्षी पुष्पेन्द्र कुमार के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय स्पेशल पाक्सो एक्ट बांदा द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया।