बिना लाइसेंस के सजीं अवैध मीट की दुकानें

महराजगंज, जौनपुर। स्थानीय क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मटन, चिकन आदि की दुकानें फूड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड नियमों की धज्जियां उड़ा रही हैं। मानकों को ताख पर रखकर संचालित दुकानों का संचालन किया जा रहा है। खाद्य विभाग के अनुसार किसी भी दुकान का लाइसेंस ही नहीं हैं। सरकारी अस्पताल रोड एवं महराजगंज के प्रयागराज रोड पर जहां से हर रोज जिम्मेदार गुजरते हैं लेकिन किसी की नजर नहीं पड़ रही है जिन पर नरमी बरती जा रही है।

क्या है खाद्य सुरक्षा के मानक?
मीट चिकन शाप केवल अधिकृत स्टालर हाउस से लाए गए चेक मीट की ही बिक्री की जानी चाहिए। मीट चिकन दुकान के अंदर किसी पशु—पक्षी को मारना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मीट चिकन की दुकान में मांस को रखने के लिए फ्रीज आदि होना चाहिए। दुकान धार्मिक स्थल की बाउड्री से 50 मीटर दूर व मंदिर के गेट से 100 मीटर की दूरी होना चाहिए। मीट की दुकान पर किसी जीवित पशु को रखना भी प्रतिबंधित है। वहीं दुकान के अंदर मीट काटना पूरी तरह से प्रतिबंधित है लेकिन क्षेत्र की अधिकतर दुकानों पर काटा जा रहा है।

क्या बोले लोग
नीतीश तिवारी का कहना है कि जो भी दुकानें बिना लाइसेंस के शहर के अंदर चल रही हैं, उनके खिलाफ प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। दुकानों के आस-पास से गुजरने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अजय पाण्डेय ने कहा कि मीट की दुकानें दिन-प्रतिदिन नए-नए ठिकानों पर बनती जा रही है जिनके बारे में प्रशासन को खबर ही नहीं है। ऐसी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। हेमेंद्र पांडेय एवं मुरारी मिश्रा ने कहा कि अवैध रूप से चल रहीं दुकानों पर त्वरित कार्यवाही करनी चाहिए, क्योंकि इनके पास लाइसेंस ही नहीं है तो किस आधार पर संचालित हैं।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here