अजय पाण्डेय
जौनपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सम्मानित किसानों (निजी नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं) के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त विद्युत योजना लायी गयी है जिसमें पंजीकरण की अन्तिम तिथि 15 जुलाई 2024 थी। किसानों के हित व सुविधा के दृष्टिगत इस योजना की पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। सभी किसान उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि जिस किसी ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, वह अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकरण कराकर इस योजना का लाभ उठायें। पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31 जुलाई प्रदेश के किसानों की सुविधा हेतु मुफ्त विद्युत आपूर्ति योजना में पंजीकरण की अंतिम तिथि बढ़ाई गई।
बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किसान उपभोक्ताओं को 1 अप्रैल 2023 से 140 यूनिट प्रति किलोवाट प्रतिमाह की मुफ्त विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए योजना लागू की गयी है। योजना का लाभ लेने के लिए किसान उपभोक्ताओं को पंजीकरण कराते हुए 31 मार्च 2023 तक के बकाया विद्युत बिल का एकमुश्त अथवा अधिकतम 6 किश्तों में पूर्ण भुगतान करना आवश्यक है। ऐसे किसान उपभोक्ताओं जिन पर 31 मार्च 2023 तक का विद्युत बिल बकाया नहीं है, उन्हें बिना कोई पंजीकरण धनराशि जमा किये ही पंजीकरण कराना होगा। योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक प्रदेश के 5 लाख से अधिक किसान उपभोक्ताओं द्वारा पंजीकरण कराया जा चुका है। प्रदेश सरकार की मंशा के अनुसार प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए योजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है।
उत्तत प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष डा० आशीष गोयल ने अधिकारियों एवं कार्मिकों को निर्देशित किया कि योजना का स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाय जिससे प्रदेश के सभी किसानों को प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का व्यापक लाभ मिल सके। किसानों से अनुरोध है कि जिस किसी ने अब तक पंजीकरण नहीं कराया है, वह अंतिम तिथि से पूर्व पंजीकरण कराकर इस मुफ्त विद्युत योजना का लाभ उठायें।