जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक शाहगंज ने 18 जुलाई को तहसील शाहगंज के विकास खण्ड शाहगंज स्थित ग्राम लखमापुर के उचित दर विक्रेता धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया।
इस दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 73.84 कुं0 चावल, 50.6 कुं0 गेहूँ एवं 1.08 कुं0 चीनी का स्टॉक कम पाया गया जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता द्वारा कोई समुचित उत्तर नहीं दिया गया तथा मौके पर उपस्थित कार्डधारकों/लाभार्थियों का बयान दर्ज किया गया। कार्डधारकों/लाभार्थियों ने विक्रेता के वितरण के विरूद्ध गम्भीर अनियमतिता एवं दुर्व्यवहार की शिकायत किया।
उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर उन्होंने उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया गया। जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम लखमापुर के कोटेदार धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध 23 जुलाई को थाना खेतासराय में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक द्वारा दर्ज करा दी गयी है। साथ ही उसके दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।