जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक शाहगंज ने 30 जुलाई को संदीप कुमार पुत्र सुभाष चन्द्र उ0द0 विक्रेता ग्राम लतीफपुर विकास खण्ड एवं तहसील शाहगंज के दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान विक्रेता की उचित दर दुकान में कुल 30.90 कुं0 गेहूँ, 46.15 कुं0 चावल एवं 0.57 कुं0 चीनी का स्टॉक कम पाया गया जिसके सम्बन्ध में पूछताछ करने पर विक्रेता कोई समुचित उत्तर नहीं दे सका।
उक्त आशय की आख्या जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिस पर उन्होंने उक्त कोटेदार के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अंतर्गत अभियोग अभियोग पंजीकृत कराने का आदेश पारित किया। जिलाधिकारी के उक्त आदेश के अनुपालन में ग्राम लतीफपुर के कोटेदार संदीप कुमार के विरूद्ध 30 जुलाई को थाना खेतासराय में क्षेत्रीय पूर्ति निरीक्षक शिवशंकर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दिया गया। साथ ही विक्रेता के दुकान का अनुबन्ध पत्र निलम्बित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ कर दिया है।