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बकाया न जमा करने पर होगी जेल: अपर जिला जज
जौनपुर। अपर जिला जज/एफ.टी.सी. प्रथम जौनपुर ने चोलामण्डलम् इन्वेस्टमेंट एण्ड फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम सुमित आदि मामले में निर्णीत ऋणी के विरूद्ध रिकवरी का आदेश जारी कर दिया।
कम्पनी के विधिक सलाहकार नवीन यादव एडवोकेट के अनुसार अपर जिला जज/एफटीसी प्रथम के न्यायालय में उपरोक्त पत्रावली पेश हुई जहां डिक्रीदार के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुये लेकिन निर्णीत ऋणी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर विद्वान न्यायाधीश ने बताया कि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णीत ऋणी पर सम्मन व नोटिस तामिला पर्याप्त हो चुका है। उक्त के बावजूद न्यायालय के पूर्व के निर्णय का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।
निर्णीत ऋणी पर 1 लाख 90 हजार 83 रूपये बकाया है जिसके उसके अदा नहीं किया गया है। ऐसे में निर्णीत ऋणी के विरूद्ध रिकवरी का आदेश जारी किया गया। आदेश 21 व नियम 37 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत इसकी सूचना प्रेषित की जाय कि वह यह दर्शित करे कि उपरोक्त धनराशि की वसूली के लिये क्यों न उसे सिविल कारागार में विरूद्ध किया जाय। ऐसे में एक और मौका देते हुये विद्वान न्यायाधीश ने आदेश जारी किया कि आगामी 2 सितम्बर तक डिक्रीदार हाजिर हों।




















