जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अगस्त के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 7 से 21 अगस्त के मध्य किया जायेगा। उक्त वितरण अवधि में अन्त्योदय राशन कार्डधारकों के लिए माह फरवरी में वितरणोपरान्त अवशेष बाजरा का वितरण माह अगस्त में किया जाना है जिसके दृष्टिगत अगस्त में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डो पर खाद्यान्न की मात्रा का ब्लॉकवार निम्नवत् वितरण किया जायेगा।
विकास खण्ड केराकत जलालपुर, डोभी मुफ्तीगंज, बरसठी, सुइथाकला, करंजाकला, धर्मापुर, सिकरारा, सिरकोनी में प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूँ, 2 किग्रा0 बाजरा एवं 19 किग्रा0 चावल का वितरण किया जायेगा (जब तक कि अवशेष बाजरा का वितरण पूर्ण न हो जाय), अवशेष बाजरा के वितरणोपरान्त प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूँ एवं 21 किग्रा0 चावल तथा प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्ड की प्रत्येक यूनिट पर 2 किग्रा0 गेहूँ व 3 किग्रा0 चावल का वितरण किया जायेगा।
प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्ड की प्रत्येक यूनिट पर 2 किग्रा0 गेहूँ व 3 किग्रा0 चावल, विकास खण्ड बक्शा, बदलापुर, महाराजगंज, मछलीशहर, मुंगराबादशाहपुर, सुजानगंज, खुटहन, शाहगंज, रामपुर, रामनगर, मड़ियाहूँ में प्रत्येक अन्त्योदय कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूँ एवं 21 किग्रा0 चावल तथा प्रत्येक पात्र गृहस्थी कार्ड की प्रत्येक यूनिट पर 2 किग्रा0 गेहूँ व 3 किग्रा0 चावल वितरित किया जायेगी।
जनपद के समस्त उचित दर दुकानों पर वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत खाद्यान्न प्राप्त किये जाने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। खाद्यान्न व बाजरा के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे।
उक्त योजनान्तर्गत खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 21 अगस्त होगी। जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशों का पालन कराते हुए नियमानुसार लाभार्थियों/राशन कार्डधारकों में खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाय।