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खुले में शराब पीने वालों पर कड़ी कार्यवाही का आदेश जारी
शराब की दुकानों को समय पर बन्द कराने एवं ओवररेटिंग पर भी अंकुश का आदेश
मुसैब अख्तर
गोण्डा। जनपद में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने शराब की दुकानों के बाहर और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यह कदम शराब की दुकानों के बाहर भीड़ लगाकर नशा करने से माहौल खराब होने की शिकायतें सामने आने पर उठाया गया है।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिये कि जिला आबकारी अधिकारी विशेष अभियान चलाकर ऐसे लोगों पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने साफ किया कि किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
यह निर्देश मुख्य बाजार, हाईवे और अन्य कस्बों व ग्रामीण क्षेत्रों की शराब दुकानों के बाहर शराब पीने की घटनाओं के मद्देनजर जारी किए गए हैं। डीएम ने ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि अब ऐसी हरकतों पर कड़ी नजर रखी जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
समय पर दुकानों का बन्द होना अनिवार्य
जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में शराब की दुकानें निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी हालत में खुली न रहें। जिला आबकारी अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए सघन प्रवर्तन अभियान चलाने के आदेश दिए गए हैं।
साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि शराब की दुकानों के सामने या हाईवे पर शराब पीने वालों की भीड़ न हो। ओवररेटिंग (अधिक कीमत पर शराब बेचना) पर सख्त नजर रखी जाएगी और दुकानों के बंद होने के समय का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। डीएम ने डिस्टलरीज का नियमित सत्यापन कर उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं।