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एक की घटनास्थल पर एवं दूसरे की हास्पिटल में हुई थी मौत
सूर्यमणि पाण्डेय एडवोकेट
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनिल यादव की अदालत ने जमीनी रंजिश को लेकर दोहरे हत्याकांड के आरोपी पिता व तीन पुत्रों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा हरिवंश दुबे पुत्र राजाराम निवासी ग्राम मुजफ्फरपुर पट्टी चकेसर थाना शाहगंज ने 11 मार्च 2019 को मुकदमा पंजीकृत करवाया कि 10 मार्च 2019 को वह अपने पुश्तैनी मकान के ऊपर दीवाल बन रहा था जिसको लेकर उसके पट्टीदार राधेश्याम व उनके पुत्रगण वीरेंद्र, मोनू, रविंद्र, धर्मेंद्र, अभिषेक तथा पवन व विपिन दरवाजे पर आकर गाली गलौज देने लगे। मना करने पर राधेश्याम ने ललकारा की पूरे परिवार को मारकर खत्म कर दो।
उसके ललकारने पर उसके पुत्र वीरेंद्र और मोनू हाथ में लिए कट्टे से गोली चला दिए जिससे घटनास्थल पर ही राम केवल की मौत हो गयी जबकि रामउग्रह व अरविंद को घायल अवस्था में बीएचयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया है जहां दौरान इलाज 14 मार्च 2019 को रामउग्रह की भी मौत हो गई।
पुलिस ने विवेचना करके आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संजय श्रीवास्तव द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने हत्यारोपी राधेश्याम व विरेन्द्र को आजीवन कारावास एवं 18000 रुपए अर्थ दंड से तथा मोनू व रविंद्र दुबे को आजीवन कारावास तथा 23000 अर्थदंड से दंडित किया गया।