अब्दुल मोबीन सिद्दीकी
उतरौला, बलरामपुर। वादी मुकदमा नीरज सिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर पर धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 62, 316(5) बीएनएस पंजीकृत कराया गया तथा वादी नीरज सिंह 8/20 क्रियटिव कन्सोर्टियम कीर्ति नगर नई दिल्ली द्वारा थाना कोतवली उतरौला पर मुकदमा संख्या, 227/24 धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2)/316(5), 61 (2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया था। इसमें उल्लेख प्रधान मंत्री शहरी आवास योजना में संस्था के कर्मी व लाभार्थियों द्वारा उक्त योजना से सम्बन्धित लाभार्थियों के अर्द्धनिर्मित मकानों के स्थान पर पूर्व से निर्मित मकानों पर फर्जी जियो टैग करते हुए कूटरचित जियो टैग अभिलेख भुगतान हेतु तैयार कर सरकारी धन का दुरूपयोग किया गया।
इसकी गहन विवेचना की गई जिसमें जियो टैग डाटा का सत्यापन से अभियुक्तगणों द्वारा धोखाधड़ी कर अभियुक्तों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने का अपराध कारित किया जाना पाया गया। घटना में संलिप्त पाये गये 4 अभियुक्तों को थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा एवं 3 अभियुक्तों थाना कोतवाली उतरौला द्वारा अभियोग पंजीकरण के 48 घण्टे के अंदर कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा उक्त अतिमहत्वपूर्ण व संवेदनशील प्रकरण में धोखाधड़ी कर अभियुक्तों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने के अभियोग के।
अनावरण हेतु टीमें गठित कर तत्काल वैधानिक कार्यवाही करने के दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी नगर बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी उतरौला राघवेन्द्र सिंह के निकट पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर व थाना कोतवाली उतरौला के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर बलरामपुर पुलिस टीम द्वारा यह कार्यवाही की गयी। अभियुक्तों में कार्तिक मोदनवाल पुत्र विष्णु मोदनवाल, विजय यादव पुत्र फतेह बहादुर यादव, मोहम्मद वशीक पुत्र मोहम्मद शफीक एवं मोहम्मद समीर पुत्र मोहम्मद शफीक हैं।