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Wednesday, November 6, 2024
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छात्राओं व महिलाओं को दी गई विधिक जानकारियां

  • सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर इण्टर कालेज में हुआ आयोजन

रूपा गोयल
बांदा। उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ एवं जिला जज व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डा. बब्बू सारंग के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के तत्वावधान में मिशन शक्ति विशेष अभियान के अन्तर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006, यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधि.-2012 तथा घरेलू हिंसा के सम्बंध में विधिक जागरुकता शिविर का आयोजन सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर इण्टर कालेज में किया गया। विधिक जागरुकता शिविर की अध्यक्षता श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण-बांदा द्वारा की गयी।
सर्वप्रथम श्रीपाल सिंह, अपर जिला जज व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा द्वारा अपने सम्बोधन में यौन शोषण से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम पाक्सो एक्ट 2012 के सम्बंध में कहा गया कि 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ बलात्कार होने पर आपराधिक कानून (पाक्सो एक्ट-2012) के अन्तर्गत 10 वर्ष से 20 वर्ष तक की सजा एवं मृत्युदण्ड तक का प्राविधान है। इस अधिनियम के तहत कुछ नये प्राविधान भी शामिल किये गये है जैसे बलपूर्वक किसी महिला के कपड़े उत्तरवाना, यौन संकेत देना, पीछा करना, अवांछनीय शारीरिक स्पर्श, शब्द या संकेत एवं यौन अनुग्रह आदि। बलात्कार, यौन यातना व क्रूरता के साथ बनाया गया शारीरिक सम्बन्ध अथवा हत्या या चोट का भय दिखाकर दबाव में यौन सम्बंध के लिये किसी महिला की सहमति हासिल करना एवं 18 वर्ष से कम आयु की किसी महिला के साथ उसकी सहमति या बिना सहमति के यौन सम्बंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आने वाले गम्भीर अपराध है।

ऐसी घटनाओं में यदि अभियुक्त अवयस्क/किशोर अथवा 18 वर्ष से कम आयु का हैं तो किशोर न्याय अधिनियम-2015 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। डा. रिषिका सिंह, दन्त चिकित्सक द्वारा अपने सम्बोधन में छात्राओं को दन्त सम्बंधी रोगों से बचाव के सम्बंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गयी। सुमन शुक्ला, पराविधिक स्वयं सेवक ने अपने वक्तव्य में कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम -2006 भारत सरकार का एक अधिनियम हैं जिससे समाज में बाल विवाह को रोकने हेतु लागू किया गया हैं। इस अधिनियम के अन्तर्गत 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष या 18 वर्ष से कम आयु की महिला के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाएगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत बाल विवाह को दण्डनीय अपराध माना गया हैं तथा बाल विवाह कराने वाले व्यक्ति को या बाल विवाह सम्पन्न सम्पन्न कराने वालों को इस अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्ष का कठोर कारावास अथवा एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों सजा से दण्डित किया जा सकता हैं तथा विवाह को अमान्य कराने का प्राविधान भी हैं। बाल विवाह से बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो कि उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं।
तरुण कुमार खरे पराविधिक स्वयं सेवक द्वारा अपने सम्बोधन में बताया कि किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक रुप से हिंसा या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ महिला के पारविारिक सम्बंध हैं, घरेलू हिंसा में आता हैं। घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम-2005 के अन्तर्गत घरेलू हिंसा किया जा चुका हो या किया जाने वाला हो या किया जा रहा हो, कि सूचना कोई भी व्यक्ति पुलिस अधिकारी/संरक्षण अधिकारी को अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में दे सकता हैं। संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही शुरु करने और एक सुरक्षित आश्रय व चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने में मदद कर सकते हैं। शिविर का संचालन सुमन शुक्ला पीएलवी द्वारा किया गया। शिविर के अन्त में अमिता प्रधानाचार्या, सरस्वती बालिका विद्या मन्दिर इण्टर कालेज, कटरा बांदा द्वारा आये हुए सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर श्रीमती गायत्री सिंह-उप प्रबन्धक, राशिद अहमद डीईओ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बांदा के साथ वर्षा गुप्ता, सुमन सक्सेना, करुणा निगम, शैलजा शुक्ला समस्त अध्यापिकाएं व छात्राएं उपस्थित रहीं।

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