शव दफनाने को लेकर दो पक्ष आमने—सामने, एसडीएम ने मामले में हस्तक्षेप कर कराया समझौता

देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। सठियांव थाना क्षेत्र के कब्रिस्तान में शव दफन करने के लिए गड्डा खोदने गये लोगों को दूसरे पक्ष द्वारा रोक दिया गया। इस मामले को लेकर दोनों पक्ष चौकी पर गया। मौके पर संबंधित लेखपाल भी आईं लेकिन समस्या का हल नहीं निकल सका।
इसके बाद उपजिलाधिकारी सदर ने तहसील पर बुलाकर दोनों पक्ष को समझा बुझाकर कहा कि जहां पहले से दफन किया जाता है, वहीं कर लिया जाय। कल ग्रामसभा द्वारा दी गई कब्रस्तान की जमीन का पैमाइस करा कर सीमांकन कर दिया जायेगा।
बता दें कि ग्रामसभा सठियांव में कब्रिस्तान की जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चला आ रहा है।
काफी दिनों से जोगी बस्ती के लोग किसी की मृत्यु के बाद पुलिस चौकी के बगल में शव दफन करते आ रहे हैं। धीरे—धीर आबादी बढ़ती गई और लोग अपनी—अपनी जमीन को खोजने लगे। एक पक्ष का कहना है कि गाटा संख्या 292 मे लेखपाल ने कहा है कि इसी में जमीन है जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि जहां शव दफनाये जाते हैं, वह गाटा संख्या 293 है। इसी को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा है।
ग्राम प्रधान अमित राय ने कहा कि सारे विवाद का कारण राजस्व विभाग है।
जब ग्राम पंचायत ने गाटा संख्या 68 में कब्रस्तान के लिये प्रस्ताव बना कर भेज दिया तो उसका सीमांकन क्यों नहीं कराया जा रहा है? तत्कालीन लेखपाल द्वारा दोनों पक्ष के लोगों को गुमराह किया गया और अलग—अलग आदेश दे दिया जिसको लेकर दोनों पक्ष के लोगों में नाराजगी है। सोमवार की सुबह जब्बार पुत्र सफ्फर की मौत हो गई। परिजन जब गड्डा खोदने गये तो दूसरे पक्ष ने रोक दिया। दोनों पक्ष चौकी पर गये। सम्बंधित लेखपाल भी मौके पर आईं परंतु बात नहीं बनी, सभी लोग इसका स्थाई निदान चाह रहें थे।
मामला उपजिलाधिकारी को बुलाने का आ गया तो उपजिलाधिकारी सुनील कुमार ने दोनों पक्षों को अपने यहां बुलाया और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद आदेश दिया कि पहले जहां दफन किया जाता था, वहीं दफना दिया जाय। कब्रिस्तान की प्रस्तावित जमीन गाटा 68 का सीमांकन कल पैमाईश कराकर कर दिया जायेगा जिसमें जो कब्रिस्तान के नाम आवंटन कर दिया जायेगा।

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