जौनपुर। जिलाधिकारी डॉ० दिनेश चन्द्र ने बताया कि अपर मुख्य सचिव उ०प्र० शासन सामान्य प्रशासन अनुभाग लखनऊ द्वारा 1 नवंबर को दीपावली का सार्वजनिक अवकाश निगोशिएबुल इन्स्टुमेन्ट एक्ट 1881 के अधीन घोषित किया गया है।
उक्त अवकाश इस शर्त के अधीन घोषित किया गया है कि 9 नवम्बर दिन शनिवार को शासकीय कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे। चूंकि 1 नवम्बर को मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्ड्स (संशोधित) 1981 संस्करण पैरा-247 (सी) की व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।
शासन के विज्ञप्ति 30 अक्टूबर के दृष्टिगत उक्त आदेश निष्प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप मैनुअल ऑफ गवर्नमेंट आर्ड्स (संशोधित) 1981 संस्करण पैरा-247 (सी) की व्यवस्थानुसार 7 नवम्बर को छठ पूजा पर्व पर लोगों द्वारा स्थानीय अवकाश घोषित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अतः जनपद में 7 नवम्बर दिन गुरूवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। 9 नवंबर दिन शनिवार को शासकीय कार्यालय सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे।