जनशिकायतों के निस्तारण में शिथिलता पर एडीओ पंचायत व पंचायत सचिव के विरूद्ध हुई कार्यवाही

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अब्दुल शाहिद
बहराइच। जिलाधिकारी की जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत की जांच तथा पर्यवेक्षणीय दायित्वों के निवर्हन में शिथिलता व रस्म अदायगी का जिलाधिकारी मोनिका रानी ने कड़ा संज्ञान लेते हुए दोषी ग्राम पंचायत सचिव नरेश कुमार को जिला मुख्यालय से सम्बद्ध करते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्यवाही करने तथा सहायक विकास अधिकारी (पं.) राजेश चौधरी के विरूद्ध मध्यावधिक प्रतिकूल प्रविष्टि प्रदान किये जाने के निर्देश मुख्य विकास अधिकारी को दिये हैं। उल्लेखनीय है कि शिकायतकर्ता बरसाती लाल पुत्र रामरूप, नि. मोहल्ला हुलासपुरवा, दा. पत्तरहिया, बलहा द्वारा हैण्डपम्प मरम्मत कराने के सम्बन्ध में शिकायत की गयी।
शिकायत की जॉच सहायक विकास अधिकारी (पं.) द्वारा की गयी जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा हैण्डपम्प सही कराकर उपस्थित ग्रामवासियों द्वारा हैण्डपम्प सही कराये जाने की पुष्टि करने का उल्लेख किया गया। डीएम के निर्देश पर अधि.अभि. जल निगम ने जब उसी प्रकरण की जांच की तो पाया गया ग्राम पंचायत पतरहिया के मजरा हुल्लासपुरवा में रिबोर किये गये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प का सत्यापन किया गया जिसमें पाया गया कि राम मिलन पुत्र प्यारे लाल के घर बोरिंग का कार्य करा दिया गया है परन्तु वर्तमान तक चबूतरे एवं इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प मशीन का अधिष्ठापन नहीं कराया गया है जबकि सोनू पुत्र शिव नरायन के आवास व दिनेश कुमार पुत्र गोपीचन्द आवास के निकट अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पम्प रिबोर करने योग्य है जिसका वर्तमान में रिबोर नहीं कराये जाने का उल्लेख किया गया। जनशिकायतों के निस्तारण जैसे महत्वपूर्ण कार्य में शिथिलता एवं रस्म अदायगी पर डीएम द्वारा कड़ी कार्यवाही की गई है।

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