पवन मिश्रा
कौशाम्बी। समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहें उच्च जलाशय के निर्माण के दौरान सुरक्षा उपकरणों/निर्धारित सुरक्षा मानकों का उच्च जलाशय के निर्माण में लगे श्रमिक बिना किसी सुरक्षा उपकरण के कार्य करते हुए न पाये जायें, इसके निर्देश अधिशासी अभियन्ता, जल निगम को देते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिये जिस पर अधिशासी अभियंता, जल निगम जयपाल सिंह द्वारा कार्यदायी फर्मो को निर्देशित किया है कि निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने के कारण कोई अप्रिय घटनायें घट जाती है, तो आपके विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी जायेगी।
अधिशासी अभियंता द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि समस्त निर्माणाधीन पेयजल योजनाओं के सभी अवयवों जैसे-उच्च जलाशय, पम्प हाउस, पाइप लाइन, बाउण्ड्रीवाल एवं सोलर पैनल इत्यादि के निर्माण के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानको का पालन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में निर्माण कार्यों के दौरान सुरक्षा उपकरणों प्रयोग/मानको का पालन न करने के सन्दर्भ में अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन को अवगत कराते हुये आपकी फर्म के विरूद्ध अनुबन्ध में वर्णित शर्तों के अनुसार कार्यवाही के लिए संस्तुति कर दी जायेगी। यदि भविष्य में फर्म के द्वारा की गयी लापरवाही के कारण किसी भी पेयजल योजना में कोई दुर्घटना घटित होती है तो आपके विरुद्ध प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी जायेगी।