जिला कारागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार तथा जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में जिला प्राधिकरण के तत्वावधान में विधिक सेवा दिवस पर जिला कारागार में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ।
राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो प्रतिवर्ष 9 नवम्बर को मनाया जाता है, यह दिन न्याय तक समान पहुॅच के महत्व पर प्रकाश डालते हुए हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने पर जोर देता है।
कानूनी सेवा दिवस का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को न्याय व कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करना। आज भी समाज में कई ऐसे वर्ग है जिनके लिए कानूनी प्रक्रिया को समझना और न्याय तक पहुॅचना कठिन है। ऐसे में कानूनी सेवा दिवस एक महत्वपूर्ण पहल है जिसे गरीब वंचित व अशिक्षित नागरिक कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होते हैं।
कानूनी सेवा दिवस की शुरूआत भारत में 1995 में की गयी थी, इस दिवस के आयोजन पर विशेषकर गरीब व पिछड़े वर्गों को समान व सस्ती कानूनी सेवाऐं प्रदान की जाती है। कानूनी सेवा दिवस भारत के हर नागरिक को न्याय व समानता का अधिकार दिलाने की दिशा में एक मजबूत कदम है जिससे देश में एक न्यायपूर्ण और सशक्त समाज का निर्माण हो सके।
इसी उद्देश्य से कानूनी सेवा दिवस पर जिला कारागार में निरूद्ध बन्दियों को विभिन्न कानूनों, नालसा हेल्पलाइन नम्बर, प्रिजन लीगल एड क्लीनिक, लीगल सर्विस मैनेजमेंट पोर्टल, जेल अपील, बन्दियों की समयपूर्व रिहाई इत्यादि के बारें में जागरूक किया गया। इस अवसर पर जेलर विकास कटियार, डिप्टी जेलर विरेश्वर कुमार, मुख्य न्याय रक्षक आशीष राय, उपमुख्य न्याय रक्षक प्रवीण सिंह, सहायक न्याय रक्षक अतुल राय, यादव संदीप कुमार सहित जेल में कार्यरत पी0एल0वी0, बन्दी आदि उपस्थित रहे।

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