मृतक एवं बाहर रह रहे लोगों का नाम मतदाता सूची से हटेगा: डीएम

रविन्द्र कुमार
उरई, जालौन। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान को लेकर मतदाता सूची पुनरीक्षण करने के लिए मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत आज समस्त तहसीलों के सभी बूथों पर विशेष दिवस का आयोजन किया गया।
इसी क्रम में जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट राजेश पाण्डेय ने उच्च प्राथमिक विद्यालय छौंक व माधवराव सिंधिया व्यास इण्टर कालेज विधानसभा कालपी के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण एवं उपस्थित बीएलओ से वार्ता कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये।
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण में 18 से 19 वर्ष के मतदाताओं के फॉर्म 6 भरने एवं मृतक, शिफ्टेड मतदाताओं के फॉर्म 8 बीएलओ एप से भरने के निर्देश दिए। साथ ही माधवराव सिंधिया व्यास इण्टर कालेज में छात्रों से वार्ता कर 18 वर्ष की उम्र वाले छात्रों से मतदाता बनने का फॉर्म 6 भरने के लिए जागरूक किया।
उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2025 को जो भी युवा 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से दर्ज किया जाए। साथ ही जो लोग मृतक हो गए हैं या बाहर रह रहे हैं, उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाए। 18 वर्ष या उससे ऊपर के कोई भी मतदाता का नाम सूची में छूटने न पाए।
29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य किया जा रहा है। मतदाता सूची में पंजीयन कराने हेतु 9 नवंबर शनिवार, 10 नवंबर रविवार, 23 नवंबर शनिवार, 24 नवंबर रविवार विशेष तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन विशेष तिथियां में बूथ लेवल अधिकारी अपने बूथ पर मतदाता सूची एवं फार्म के साथ उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।

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