जौनपुर। जिला समाज कल्याण अधिकारी नीरज पटेल ने बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग पूर्वदशम् एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में निदेशालय समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ व सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में सभी शिक्षण संस्थानों के अध्ययनरत छात्र/छात्राओं तथा नोडल अधिकारी, शिक्षण संस्थानों के प्रमुख/प्राचार्य, जिला समाज कल्याण अधिकारी तथा राज्य नोडल अधिकारी का आधार बेस ई-के०वाई०सी० कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
इसी क्रम में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर कक्षाओं के सभी संस्थानों के डीएनओ (जिला समाज कल्याण अधिकारी) की उपस्थिति में आईएनओ/एचओआई व आईएनओ/एचओआई के उपस्थिति में छात्र/छात्राओं का बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन किये जाने के उपरान्त ही छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारित हो सकेंगे।
इसी कम में आईएनओ/एचओआई व आईएनओ/एचओआई के बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन किये जाने हेतु 16 अक्टूबर से 6 नवम्बर तक रोस्टर तैयार कर जनपद में संचालित कुल 1830 के प्राचार्य/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति को जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति होकर कराये जाने हेतु विभिन्न माध्यमों से अवगत कराया गया था लेकिन कुल 679 शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति द्वारा बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन नहीं कराया गया है जिससे इनके विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के छात्रवृत्ति का आवेदन अग्रसारित नहीं हो पायेगा।
ऐसे में छात्र हित में 11 से 14 नवम्बर व 18 नवम्बर को अवशेष 679 शिक्षण संस्थाओं को प्राचार्य/प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति के जिला समाज कल्याण अधिकारी की उपस्थिति में बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन हेतु समय सारिणी जारी की गयी है।
उक्त के कम में बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन हेतु लम्बित 679 शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य/प्रधानाचार्य/नोडल अधिकारी छात्रवृत्ति योजना को अवगत कराया जाता है कि उक्त समय सारिणी में जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में छात्रवृत्ति पोर्टल पर विद्यालय के लागिन से के०वाई०सी० करने के उपरान्त अनिवार्य रूप उपस्थित होकर बायोमैट्रिक आथेन्टिकेशन करना सुनिश्चित करें, अन्यथा सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के आवेदन पत्र अग्रसारित न होने से वह छात्रवृत्ति से वंचित रह जायेंगे जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्था का होगा।