गैर-इरादतन हत्या के 4 अभियुक्तों को सात-सात वर्ष का हुआ कारावास

रूपा गोयल
बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष 2019 में थाना नरैनी क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम नन्दवारा में व्यक्ति की लाठी-डण्डे से मारकर गैर इरादन हत्या करने वाले 04 अभियुक्तों को 07-07 वर्ष के कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया।
गौरतलब हो कि 29 मार्च 2019 को थाना नरैनी क्षेत्र के ग्राम नन्दवारा के रहने वाले राममुरत उर्फ बाबूलाल पुत्र बेटा सिंह को गांव के ही रहने वाले बाबू, वीरसिंह, रामजस व दीपू पुत्रगण रामदयाल द्वारा मामूली विवाद को लेकर लाठी-डण्डे से मारकर गम्भीर रुप से घायल कर दिया था। जिनको इलाज हेतु कानपुर ले जाते समय मृत्यु हो गई थी।
इस सम्बन्ध में मृतक के भाई रामशरन की तहरीर पर थाना नरैनी पर धारा 304/506/34 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना उ0नि0 बृजकिशोर मिश्रा द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
लोक अभियोजक विजय बहादुर सिंह व उमाशंकर पाल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर मुख्य आरक्षी भानू प्रताप तथा पैरोकार मुख्य आरक्षी सुनील कुमार के अथक प्रयासों से सभी अभियुक्तों को न्यायालय बांदा द्वारा 07-07 वर्ष के कारावास व 11-11 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

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