मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना का लाभ लेने के लिये करें आवेदन

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संदीप सिंह
प्रतापगढ़। उपायुक्त उद्योग अजय त्रिपाठी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करते हुये उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अन्तर्गत प्रदेश में 1 लाख युवाओं को वित्त पोषित कर योजनान्तर्गत स्वरोजगार मिशन द्वारा आगामी 10 वर्षों में 10 लाख सूक्ष्म इकाईयों की स्थापना कराना है। योजनान्तर्गत ऋण कम्पोजिट लोक प्रकृति का होगा।
परियोजना लागत का 10 प्रतिशत टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा। ऋण में भूमि का क्रय सम्मिलित नहीं होगा। सामान्य वर्ग हेतु 15 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति/जनजाति, दिव्यांगजन के व्यक्तियों का 10 प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा कराना होगा। परियोजना लागत का 5 लाख या जो भी कम हो का 10 प्रतिशत मार्जिन मनी (सब्सिडी) के रूप में देय होगा।
परियोजना लागत का 5 लाख या जो भी कम हो लिये गये ऋण के शत—प्रतिशत ब्याज का उपादान वित्त पोषण की तिथि से अगले 04 वर्षो तक देय होगा। ब्याज उपादान त्रैमासिक आधार पर देय होगा उन्होने योजना की पात्रता की शर्तों के सम्बन्ध में बताया है कि आवेदक उ0प्र0 का मूल निवासी होना चाहिये एवं उसकी आयु 21 से 40 वर्ष होनी चाहिये। आवेदक न्यूनतम कक्षा 8 उर्त्तीण होना चाहिये। आवेदक द्वारा सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।
पूर्व में पीएम स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूंजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया होगा। आवेदन केवल आनलाइन स्वीकार किये जायेगें, आनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिये किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र से सम्पर्क किया जा सकता है।

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