कोशिश जायसवाल
महराजगंज, रायबरेली। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वाधान में महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां बतौर मुख्य अतिथि अपर जिला जज ने आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व समूह की महिलाओं को उत्पीड़न से बचने के लिए जानकारी दी। इस दौरान उपजिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।
बताते चलें कि तहसील सभागार में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में महिलाओं के हितार्थ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर निर्देशित व जागरूक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अपर जिला जज अनुपम शौर्य ने सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की।
वहीं उन्होंने आशा, आंगनबाड़ी कार्यकत्री व समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए बताया कि संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी का अधिकार दिया गया है लेकिन शिक्षा के अभाव में महिलाएं अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रही है, इसलिए महिलाओं को उनके कानून के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पाद की रोकथाम, निषेध एवं निवारण हेतु एसिड हमला, बलात्कार, अपरहण मानव तस्करी सहित महिलाओं जन सामान्य से संबंधित विभिन्न कानूनी जानकारियां दी।
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शैलजा सिंह ने महिलाओं को संबोधित करते हुए महिलाओं के ऊपर हो रहे दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा व अन्य उत्पीड़न को लेकर जानकारी देते हुये कहा कि किसी भी उत्पीड़न व दहेज उत्पीड़न वाली महिलाओं का मुकदमा वह स्वयं लड़ती है। वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता सुनीता सिंह ने भी महिलाओं के संवैधानिक व कर्तव्यों के बारे में बताया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी सचिन यादव, तहसीलदार ध्रुव नारायण यादव, खंड विकास अधिकारी वर्षा सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे।