नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को हुआ 10 वर्ष का कारावास

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  • अभियुक्त पर लगा 12 हजार रुपये का जुर्माना

रूपा गोयल
बांदा। थाना बिसण्डा क्षेत्र अन्तर्गत एक गांव में नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित कराया गया।
गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्रान्तर्गत एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 24 मई 19 को थाना बिसण्डा पर सूचना दी कि 22 मई 19 अभियुक्त मनोज यादव पुत्र कैलाश यादव निवासी बिलगांव द्वारा उनकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया।
सूचना पर तत्काल थाना बिसण्डा पर धारा 376/504/ 506 भा.द.वि. व 4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक मधुसुदन शुक्ल द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुये साक्ष्य संकलन कर 6 जुलाई 19 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
लोक अभियोजक कमल सिंह गौतम द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर आरक्षी दीपक व महिला आरक्षी पुनीति भदौरिया तथा पैरोकार आरक्षी राजन के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

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