Jaunpur: हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद कॉलेज में हो रहा निर्माण कार्य: शिवशंकर

  • ग्राम समाज की जमीन पर बना है गोविंद बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज!

  • प्रशासन पहले ही लगा चुका है 2 करोड़ 8 लाख का जुर्माना

अजय पाण्डेय
जौनपुर। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित पत्रकार भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शिवशंकर यादव ने बताया कि उनकी शिकायत पर मछलीशहर तहसील में स्थित गोविन्द बल्लभ पंत डिग्री कॉलेज प्रतापगंज जौनपुर का अधिकतर भवन जो गांव अलीशाहपुर सदर तहसील में आराजी नं. 451/0676 हेक्टेयर में 0.19 गांव की नवीन परती व ग्राम समाज में है जिसे कालेज प्रबंधक द्वारा अवैध कब्जा किया गया है।
इस मामले में सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, तहसीलदार सदर ने प्रबन्धक सुधीर कुमार उपाध्याय के विरुद्ध 15/11/2023 को आदेश पारित करते हुए बेदखली 2 करोड़ 8 लाख 74 हजार जुर्माना लगाया था। इसके विपरीत आरोपी पार्टी इलाहाबाद हाईकोर्ट चली गई इसमें बेदखली व जुर्माना के आदेश को कोर्ट ने स्टे किया है।
इस आदेश के बावजूद स्थानीय प्रशासन अभी तक काउंटर रिज्वाइंडर कोर्ट में नहीं प्रस्तुत कर रहा है, जबकि वर्तमान समय में प्रबंधन द्वारा कॉलेज परिसर में लगातार अवैध निर्माण कराया जा रहा है। कोई बाहरी व्यक्ति न देख सके इसलिए विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा काल का समय प्रबंधन ने चुना है। कुलपति का आदेश है कि कॉलेज का प्रबंधक परीक्षास्थल से 200 मीटर की दूरी पर रहेगा। बावजूद इसके कॉलेज में प्रबंधक निरंतर बैठे रहते हैं, यह भी नियम के विरुद्ध है।
शिवशंकर यादव ने डीएम से मांग किया कि जांच कराकर सम्बन्धित लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो व अवैध निर्माण को रोका जाए। यही नहीं शिवशंकर यादव ने कहा कि इसकी शिकायत एसडीएम, डीएम व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की गई है लेकिन प्रशासन न जाने क्यों हीला-हवाली करता नजर आ रहा है जबकि हल्का लेखपाल व कानूनगो, अवैध वसूली की मांग कर रहे हैं। वहीं थानाध्यक्ष सिकरारा का कहना है कि राजस्व का यह मामला है यदि वो पुलिस का सहयोग मांगेंगे तो काम रुकवाने में उनकी मदद की जाएगी।

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