शिक्षण संस्थाओं, महिला जिम, योगा सेन्टर व बुटिक सेन्टरों पर सीसीटीवी कैमरे जरूरी: अनुपमा

  • जनसुनवाई में प्राप्त शिकायती पत्रों के निस्तारण आख्या समय से उपलब्ध करायें अधिकारी

मुकेश तिवारी
झांसी। राज्य महिला आयोग की सदस्य अनुपमा लोधी ने जन सुनवाई के दौरान कहा कि सरकार की मंशा-महिलाओं की शत-प्रतिशत सुरक्षा प्रदान करना है। प्रदेश सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये निरंतर नये-नये प्रयास एवं प्रयोग कर रही है।
उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के हेल्पलाइन नम्बर (महिला एवं बाल सुरक्षा-1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नं.-1076, पुलिस हेल्पलाइन नं.-112, अस्पताल आपातकालीन नं.-102, महिला हेल्पलाइन नं.-1091, अग्निशमन हेल्पलाइन नं.-101, महिला आशा ज्योति-181, आपदा हेल्पलाइन नं.-1077 एवं एम्बुलेंस सेवा-108) जारी किये गये है। महिलायें एवं बालिकायें प्रत्येक समय इन हेल्पलाइन नम्बरों पर अपनी समस्या दर्ज करा सकते है।
जनसुनवाई के दौरान उन्होंने महिला फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरतापूर्वक सुना तथा प्राप्त शिकायती पत्रों को उपस्थित अधिकारियों को निस्तारण हेतु निर्देशित किया। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनसुनवाई कार्यक्रमों में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्रों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में अनिवार्य रुप से समय सीमा के भीतर आख्या उपलब्ध करायें।
इसके साथ ही अधिकारी शिकायती प्रार्थना पत्र की निस्तारण कार्यवाही सम्बन्धित महिला फरियादी का फीडबैक भी प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि महिला जिम/योगा सेन्टर में महिला ट्रेनर एवं महिला जिम का सत्यापन, महिला जिम/योगा सेन्टर में प्रवेश के समय अभ्यर्थी का पहचान पत्र (आधार कार्ड/निर्वाचन कार्ड), महिला जिम/योगा सेन्टर में डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे सक्रिय दशा में अनिवार्य रुप से होना चाहिए।
जनपद के सभी शिक्षण संस्थाओ का सत्यापन होना चाहिए। इसके साथ ही विद्यालय के बस में महिला सुरक्षा कर्मी अथवा महिला शिक्षक, नाट्य कला केन्द्रों में महिला नृत्य शिक्षिका तथा समस्त कोचिंग सेन्टरों पर सक्रिय सीसीटीवी कैमरे एवं शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य रुप से होनी चाहिए।
बुटिक सेन्टरों पर कपड़ों के नाप लेने हेतु महिला टेलर तथा डीवीआर सहित सीसीटीवी कैमरे सक्रिय दशा में अनिवार्य रुप से होने चाहिए। महिला से सम्बन्धित वस्त्र आदि की बिक्री की दुकानों पर महिला कर्मचारी का होना अनिवार्य है। महिला आयोग की सदस्य ने विभिन्न विभागों में संचालित महिला कल्याण योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। स्वास्थ्य इकाईयों पर स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाये।
उन्होने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिला थाना, जनपद के समस्त थानों में महिला की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के संरक्षण हेतु आयोग द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बर एवं दिशा-निर्देशों को वाॅल पेन्टिग के माध्यम से प्रचारित करायें। जनसुनवाई कार्यक्रम में कुल 25 आवेदन प्राप्त हुये, जिनमें से 16 आवेदन पुलिस विभाग, 07 आवेदन राजस्व विभाग, 01 आवेदन शिक्षा विभाग तथा 01 आवेदन नगर निगम से सम्बन्धित रहे।
इस कार्यक्रम के अवसर पर अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे योगेन्द्र कुमार, सीओ सदर श्रीमती स्नेहा तिवारी, एसीएमओ डाॅ महेन्द्र कुमार, उपायुक्त स्वतः रोजगार बृजमोहन अम्बेड, बीएसए विपुल शिव सागर, प्रधानाचार्य राजकीय इन्टर कालेज सतीश कुमार सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार पटेल, बाल विकास परियोजना अधिकारी दिनेश सिंह राजपूत, सदस्य बाल कल्याण समिति श्रीमती परवीन खान, अपर जिला सूचना अधिकारी सुरेन्द्र पाल सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी एवं महिला कल्याण विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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