6 से 25 जनवरी तक वितरित किया जायेगा खाद्यान्न: डीएसओ

शिवमंगल अग्रहरि
चित्रकूट। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जनवरी के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 6 से 25 जनवरी तक किया जाएगा। सभी अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी इस अवधि में उचित दर विक्रेता दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है। जिलापूर्ति अधिकारी आनंद सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जनवरी के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण 6 से 25 जनवरी मध्य किया जाना है।
इस अवधि में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 17 किग्रा गेहूं एवं 18 किग्रा चावल (कुल 35 किग्रा) एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 2.3 किग्रा गेहूँ एवं 2.7 किग्रा चावल (कुल पांच किग्रा प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। इस योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 25 जनवरी होगी। 25 जनवरी को आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
उन्होंने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया कि उपभोक्ताओं व कार्डधारकों के बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण के बाद तत्काल उसी समय अनुमन्य मात्रा में राशन सामग्री उपलब्ध करा दी जाय। वितरण व्यवस्था के सुचारू एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षकों द्वारा जांच कर नियमानुसार वितरण कराया जायेगा।

 

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