एम अहमद
श्रावस्ती। जिलाधिकारी अजय द्विवेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा-8 के अन्तर्गत वर्ष 2025 के लिए जनपद के नगर पालिका/पंचायतों के सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त दुकानों और वाणिज्य अधिष्ठानों, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 (दुकान व वाणिज्य अधिष्ठान यथा- खाने-पीने की, दवा, मिष्ठान, सब्जी, मीट, फल, सिनेमा, समाचार पत्र, नाई, अन्तेष्टि से सम्बन्धित, बैण्ड एवं लाउडस्पीकर, प्रदशर्नी, मेला, ट्रान्सपोर्ट सर्विस, बिजली व पानी सप्लायर सर्विस, साइकिल सर्विस, रिक्सा सर्विस की दुकाने) में सम्मिलित नहीं है, सम्बन्धित क्षेत्र की दुकानें निर्धारित दिन के अनुसार बन्द रहेंगी।
उन्होंने बताया कि नगर पालिका परिषद भिनगा क्षेत्र में साप्ताहिक बन्दी का दिन सोमवार तथा नगर पंचायत इकौना क्षेत्र में बुधवार को निर्धारित किया गया है।