ग्राम पंचायतों में पात्र—अपात्र आवास की जांच के लिये स्वयं निकले परियोजना निदेशक: डीआरडीए

  • पात्र बनकर अपात्र अब नहीं ले सकेंगे आवास योजना का लाभ

  • शासन के रचे चक्रव्यूह से निकलना नहीं होगा आसान

राघवेन्द्र पाण्डेय
अमेठी। आवास योजना ग्रामीण का लाभ अपात्र लाभार्थी पात्र बनकर उठा रहे थे जिससे पात्र लोगों को वंचित होना पड़ रहा था। इस बार शासन ने जो चक्रव्यूह तैयार किया है, उससे निकलना अपात्रों के लिए आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024-25 के लिए पात्र लाभार्थियों का चयन सर्वे शुरू हो गया है जिसके तहत इस बार महज पात्र लाभार्थी का चयन करने व छूटने न देने का आदेश दिया गया है। वहीं अपात्रों की छटनी भी करनी है। इसके लिए 10 नियम निर्धारित किया गया है।
अपात्रों को योजना का लाभ न मिले इसके लिए जिस ग्रामीण के पास मोटरयुक्त तिपहिया, चौपहिया वाहन, मशीनीकृत तिपहिया व चार पहिया कृषि उपकरण होने की जानकारी उपसंभागीय परिवहन विभाग से मांगा गया है। 50 हजार या इससे अधिक ऋण सीमा वाले किसानों की जानकारी लीड बैंक मैनेजर, सरकारी कर्मचारी व पंजीकृत गैर कृषि वाले उद्यम परिवार की जानकारी डीसी जीएसटी, आयकर देने वाले परिवार के साथ व्यवसाय कर देने वाले परिवार की सूची भी डीसी जीएसटी उपलब्ध कराएंगे।
इसके लिए परियोजना निदेशक ऐश्वर्य यादव ने संबंधित विभागों को पत्र भेजकर सूची मांगा है। उन्होंने बताया कि सर्वे का कार्य ग्राम पंचायत सचिव द्वारा किया जा रहा है। पात्रता के लिए कच्चे मकान व दीवार में रहने वाले परिवार, आवास व आश्रय विहीन परिवार, हाथ से मैला ढोने वाले, बेसहारा, भीख मांग कर जीवन यापन करने वाले परिवार, आदिम जनजातीय समूह, मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर आदि पात्र होंगे।
वहीं आवेदक द्वारा पात्रता के संबंध में कोई गलत सूचना सर्वे के समय संबंधित अधिकारी को दी जाती है तो लाभार्थी के खिलाफ निर्धारित नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में स्वयं परियोजना निदेशक डीआरडीए ऐश्वर्य यादव ने पात्रता एवं अपात्रता की जांच के लिए भेटुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत नवगिरवा से शुरुआत कर संबंधित ग्राम सचिवों को सकारात्मक संदेश दिया।

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