गोविन्द वर्मा
बाराबंकी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर मेडिकल स्टोर्स की चेकिंग में अनियमितता एवं लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने पर 16 मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित किए गए। यह जानकारी औषधि निरीक्षक सीमा सिंह द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा जनपद में संचालित सभी मेडिकल स्टोर्स पर नियमानुसार औषधियों का क्रय विक्रय किए जाने तथा सभी मेडिकल स्टोर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे होने एवं नारकोटिक्स औषधियों की अनाधिकृत व्यक्तियों को विक्री किये जाने पर प्रभावी रोकथाम के निर्देश दिए गए थे।
जिसके क्रम में मेसर्स सीएल यादव मेडिकल स्टोर, ग्वारी रसूलपुर देवां चिनहट रोड, मेसर्स यादव मेडिकल स्टोर, शुक्ला मार्केट निकट जिला जेल, मेसर्स वर्मा मेडिकल स्टोर, बुनकर कालोनी, जैदपुर मेसर्स गोस्वामी मेडिकल स्टोर, सुदियामऊ मेसर्स जयसवाल मेडिकल स्टोर, नबीगंज मेसर्स सतीश मेडिकल स्टोर, बदोसरायँ, मेसर्स राम मेडिकल स्टोर फतेहपुर, मेसर्स प्रभा मेडिकल स्टोर, जोशी टोला, फतेहपुर, मेसर्स प्रकाश मेडिकल स्टोर, तहसील रोड, फतेहपुर, मेसर्स राज मेडिकल स्टोर, छपरा देवा, मेसर्स बाबा मेडिकल स्टोर, मुर्तजा नगर, खेवली चौराहा, मेसर्स श्री सालिक मेडिकल स्टोर, इस्माइलपुर देवा, मेसर्स अशवी मेडिकल स्टोर, मुर्तजा नगर खेवली चौराहा, मेसर्स ओम मेडिकल स्टोर, हुसैनाबाद चौराहा, लोनी कटरा, मेसर्स आनन्द मेडिकल स्टोर, रुखनापुर हैदरगढ़, मेसर्स वर्मा मेडिकल स्टोर, बुढ़वल का लाइसेंस निरस्त किया गया है। औषधि निरीक्षक ने बताया कि सभी मेडिकल स्टोर्स संचालकों को यह निर्देश दिए गए है कि औषधियों का नियमानुसार क्रय विक्रय किया जाए। शेडयूल एच 1 तथा नारकोटिक्स श्रेणी की औषधियों के अभिलेख नियमानुसार रखे जाएं। मेडिकल स्टोर में कैमेरे का संचालन नियमित रूप से किया जाए, जिसकी किसी भी समय जांच की जाएगी। निरीक्षण के समय अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार लाइसेंस निलम्बन तथा निरस्तीकरण की कार्यवाही संपादित की जाएगी।