लीगल एड क्लिीनिक की स्थापना विधि महाविद्यालयों में हो: जनपद न्यायधीश

केजी वर्मा
मिर्ज़ापुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के दिशा निर्देशन में गरीबों असहायों एवं जन—जन तक विधिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से जनपद में संचालित विधि महाविद्यालयों में लीगल एड क्लिीनिक की स्थापना किया जायेगा। उक्त सम्बंध में जनपद न्यायाधीश अरविन्द मिश्रा द्वितीय ने जनपद में संचालीत ज्ञानन्दा विधि महाविद्यालय अमरावती विन्ध्याचल, रामललित विधि महाविद्यालय कैलहट, पुष्पा लॉ कालेज बरेवा चुनार, उषा सिंह लॉ कालेज चुनार, रामलाल सिंह विधि महाविद्यालय तथा मथुरा लॉ कालेज पुरजागीर के प्राचार्यों की बैठक कर उन्हें निर्देशित किया कि ग्रामीणजनों तथा गरीबों, असहायों को विधि का ज्ञान हो और उनको विधिक सहायता मिलने में कोई कठनाई न हो, इसके लिए प्रत्येक विधि महाविद्यालयों में लीगल एड क्लिीनिक स्थापित हो। उन्होंने कहा कि लीगल एड क्लिीनिक में विधि के छात्र/छात्राओं को सदस्य के तौर पर नामित किया जायेगा। सदस्यों का कार्य गरीबों, असहायों, शहरी/ग्रामीणजनों और जन—जन को विधिक ज्ञान की जानकारी उपलब्ध करानी होगी और विधिक सहायता करना होगा। उन्होंने बताया कि विधि के छात्र—छात्राओं के माध्यम से वादविहीन गांव बनाने की योजना को कियान्वित किया जायेगा। बैठक में अपर जनपद न्यायाधीश/सचिव डीएलएसए विनय आर्या सहित सभी ला कालेज प्रधानाचार्यगण उपस्थित रहे।

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