प्रमोद गोस्वामी
सन्त कबीर नगर। परिवहन आयुक्त उ.प्र. के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर ने नो हेलमेट, नो फ्यूल रणनीति लागू करने की अपेक्षा करते हुए समस्त पेट्रोल पंप संचालको एवं स्वामियों को अवगत कराया है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु एवं घायलों की संख्या में वृद्धि के प्रति भारत सरकार द्वारा गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। उन्होंने हाल ही में हुई सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सड़क सुरक्षा में सुधार हेतु समस्त जिलों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करना अनिवार्य है।
सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली असामयिक मृत्यु और गंभीर चोटों को रोकने के लिए एक ठोस, दीर्घ कालिक और प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी लाये जाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए नवाचार और व्यवहार परिवर्तन केन्द्रीय उपायों को अपनाना अनिवार्य है।
इस दिशा में शहरी क्षेत्रों में नो हेलमेट, नो फ्यूल रणनीति एक निर्णायक कदम हो सकती है। यह रणनीति न केवल हेलमेट पहनने की अनिवार्य बनाने में सहायक होगी, बल्कि सड़क सुरक्षा के प्रति नागरिकों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना को भी प्रोत्साहित करेगी।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 एवं उ.प्र. मोटरयान नियमावली-1998 के नियम 201 के अनुसार सभी मोटरसाइकिल चालकों एवं सवारियों के लिए भारतीय मानक समित (बीआईएस) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप हेलमेट पहनना अनिवार्य है। इन प्रावधानों का उल्लंघन केन्द्रीय मोटर अधिनियम 1988 की धारा-177 के तहत दण्डनीय है जिसमें जुर्माने का भी प्राविधान है।
उन्होंने जनपद संत कबीर नगर में स्थिति सभी पेट्रोल पम्प संचालकों एवं स्वामियों को निर्देशित किया है कि आगामी 07 दिवसों में अपने प्रांगण में इस आशय के बड़े-बड़े पोस्टर लगायें कि दिनाँक 26.01.2025 से किसी भी ऐसे दो पहिया वाहन चालक को पेट्रोल का विक्रय नहीं किया जायेगा, जिसके चालक तथा सहयात्री ने हेलमेट नहीं पहना हो।
सभी पेट्रोल पम्प संचालक एवं स्वामी यह भी सुनिश्चित करले कि उनके प्रतिष्ठान में सीसीटीवी कैमरा सदैव सक्रिय रहे, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन कर आवश्यक निर्णय लिया जा सके।








