डा. प्रदीप दूबे
सुइथाकला, जौनपुर। स्थानीय विकास खण्ड स्थित सरायमोहिउद्दीनपुर गांव में चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर हाई कोर्ट ने अतिक्रमण मुक्त कर आवश्यक विधिक कार्रवाई करने का आदेश निर्गत किया है। हाई कोर्ट के आदेश से लोगों में हड़कंप मच गया है।
गौरतलब है कि उक्त गांव स्थित बाजार में चरागाह की भूमि पर लोगों ने काफी पहले से कब्जा कर रखा है जिसके सन्दर्भ में स्थानीय निवासी सुयश उपाध्याय द्वारा उच्च न्यायालय प्रयागराज में रिट याचिका योजित की गई थी।
उच्च न्यायालय में योजित जनहित याचिका 3585/2025 में न्यायालय द्वारा 23 जनवरी को प्रकरण निस्तारण हेतु आदेश पारित किया गया। प्रकरण में त्वरित कार्रवाई करते हुए तहसीलदार आशीष सिंह द्वारा राजस्व निरीक्षक उदयभान सिंह की अध्यक्षता में राजस्व टीम का गठन कर अग्रेतर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है।
राजस्व निरीक्षक की टीम में लेखपाल रमेश वर्मा, सनन्दन भट्ट, विकास सिंह, विकास केसरवानी, अमरजीत सहाय को शामिल किया गया है। प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा आदेश जारी किए जाने के उपरान्त चरागाह की भूमि पर कब्जेधारकों में हड़कंप मचा है।