जौनपुर। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० की अधिसूचना 3 फरवरी द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रधानों, सदस्यों, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों व जिला पंचायत के सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त पदों/स्थानों (जो न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो), पर उप निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु निम्न समय सारिणी के अनुसार कार्यक्रम जारी किया गया है।
नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि 8 फरवरी को पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह् 4 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की जॉच 10 फरवरी पूर्वान्ह 10 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेना 11 फरवरी को पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक, प्रतीक आवंटन 11 फरवरी अपरान्ह 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक, मतदान 19 फरवरी को प्रातः 7 बजे से सायं 5 बजे तक, मतगणना 21 फरवरी प्रातः 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक होना प्रस्तावित है।
उक्त उपनिर्वाचन में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के लिए निम्न कार्यवाही नाम निर्देशन पत्र दाखिल किये जाने के लिए नियत दिनांक से पूर्व कर लेनी चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार 4 सेट में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
निर्वाचन अधिकारी द्वारा 5 फरवरी को सार्वजनिक सूचना निर्गत करने के साथ ही नामांकन पत्रों का विक्रय प्रारम्भ हो जायेगा। नामांकन पत्र सम्बन्धित निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा विकास खण्ड मुख्यालय से विक्रय किये जायेंगे। नाम निर्देशन पत्र का मूल्य एवं जमानत की धनराशि आयोग द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित है- जो इस प्रकार है।
सदस्य ग्राम पंचायत हेतु नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु0 150 एवं जमानत की धनराशि रु0 500, प्रधान ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु0 300 एवं जमानत की धनराशि रु0 2000, सदस्य जिला पंचायत के लिए नाम निर्देशन पत्र का मूल्य रु0 500 एवं जमानत की धनराशि रु0 4000 निर्धारित है।
यदि उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग अथवा महिला वर्ग से है तो उन्हें नाम निर्देशन पत्र तथा जमानत की निर्धारित धनराशि की आधी धनराशि देनी होगी।
नाम निर्देशन पत्र नकद मूल्य देकर क्रय किया जाएगा। जमानत की धनराशि ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक/कोषागार में लेखा शीर्षक के सम्बन्ध में जमा-6-पंचायत निर्वाचनों के लिए जमा में जमा की जाएगी। विशेष परिस्थिति में नामांकन के अंतिम दिनांक व नियत समय के पूर्व तक जमानत की धनराशि नकद भी जमा की जा सकेगी।
नकद जमा के प्रमाण स्वरूप निर्वाचन अधिकारी/सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा कोषागार रसीद 385 जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र के साथ आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुलग्नक-1 में उम्मीदवार द्वारा शपथ पत्र दाखिल करना होगा। यदि सदस्य ग्राम पंचायत का उम्मीदवार है तो केवल घोषणा पत्र अनुलग्नक 1क में दाखिल करना होगा।
उक्त शपथ पत्र नोटरी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार में से किसी एक के द्वारा सत्यापित होना चाहिए। यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/पिछड़ा वर्ग का है तो उसे तहसीलदार/उप जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप-अ में सदस्य ग्राम पंचायत पद के लिए उम्मीदवार द्वारा घोषणा पत्र तथा प्रधान/ सदस्य क्षेत्र पंचायत/सदस्य जिला पंचायत पद के उम्मीदवार को प्ररूप-ब में शपथ पत्र जो नोटरी/तहसीलदार/ नायब तहसीलदार में से किसी एक द्वारा सत्यापित होगा, दाखिल करना वांछनीय है।
सदस्य ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत तथा प्रधान ग्राम पंचायत पद के उम्मीदवार को किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत की देयता (ड्यूज) का बकायेदार नहीं होना चाहिए अन्यथा नामांकन रद्द हो सकता है।
पंचायतों के निर्वाचन में उम्मीदवारों को निम्न प्रकार मतदाता सूची की स्वप्रमाणित प्रति पहले से प्राप्त कर लेनी आवश्यक है जो नामांकन पत्र के साथ नत्थी की जाती है।
सदस्य ग्राम पंचायत के मामले में ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। ग्राम प्रधान के मामले में सम्बन्धित ग्राम पंचायत के किसी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में क्षेत्र पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।
सदस्य जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत के किसी भी वार्ड की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए।
त्रिस्तरीय पंचायतों का निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के प्रस्तावक के लिए आवश्यक है कि ग्राम पंचायत सदस्य के मामले में उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है।
ग्राम प्रधान के मामले में उसी ग्राम पंचायत का मतदाता हो जिस ग्राम पंचायत से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। सदस्य क्षेत्र पंचायत के मामले में क्षेत्र पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है।
सदस्य जिला पंचायत के मामले में जिला पंचायत के उसी वार्ड का मतदाता हो जिस वार्ड से उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र दाखिल कर रहा है। उम्मीदवारों को 21 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि असुविधा से बचने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की तैयारिया समय से कर ले और वांछित अभिलेखों के साथ नामांकन पत्र दाखिल करें।