अधिवक्ता अधिनियम संशोधन—2025 कानून हितकारी नहीं

जितेन्द्र सिंह चौधरी
पिण्डरा, वाराणसी। स्थानीय तहसील मुख्यालय के पुस्तकालय भवन में सोमवार को अधिवक्ताओं ने बैठक की जहां तहसील बार एसोसिएशन ने केंद्र के प्रस्तावित अधिवक्ता विधेयक 2025 को सरकार से अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक कानून के मसौदे पर विरोध जताया। मुख्यमन्त्री उत्तर प्रदेश और विधि मंत्रालय उत्तर प्रदेश/भारत के नाम उपजिलाधिकारी प्रतिभा मिश्रा को ज्ञापन सौपा।
बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष शिवपूजन सिंह ने कहा कि विधि के क्षेत्र में पारदर्शिता के लिए केंद्र ने जो मसौदा सार्वजनिक किया है, उसमें अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधिक प्राविधान नहीं लाया गया है। अधिवक्ताओं की हत्या व उन पर आपराधिक हमले को लेकर केंद्र को इस मसौदे में ऐसे आपराधिक केस को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचारण का कड़ा प्राविधान लाना चाहिए।
इस अवसर पर अध्यक्ष कृपाशंकर पटेल, महामंत्री सुधीर सिंह, अजय सिंह, अजय श्रीवास्तव, अशोक पाण्डेय, कमला मिश्रा, प्रितराज माथुर, राजेश सिंह, पवन सिंह, हिमांशु सिंह, अश्वनी सिंह, नवीन सिंह, रामभरत यादव, हरिचंद्र पटेल, प्रवेश पाण्डेय समेत सैकड़ों अधिवक्ता उपस्थित रहे।

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