बैठक का हुआ आयोजन

दीपक कुमार
मुगलसराय, चन्दौली। जिलाधिकारी निखिल टी फुंडे के निर्देश के क्रम में अद्योहस्ताक्षरी/उपजिलाधिकारी, पीडीडीयूनगर की अध्यक्षता में खतौनी में खातेदारों/सहखातेदारों के गाटों के अंश निर्धारण में हुई अविवादित त्रुटियों एवं लोप को सुधार करने के सम्बन्ध में अधिवक्ता बन्धुओं के साथ एक आवश्यक सेमिनार/ बैठक का आयोजन किया गया जिसमें सूचना विज्ञान केन्द्र व राजस्व परिषद द्वारा भूलेख पोर्टल पर विकसित लिंक भूलेख खतौनी अंशत्रूटि सुधार”के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।
परिषदादेश के अनुसार अंश निर्धारण की त्रुटि का संज्ञान लेखपाल को निम्न प्रकार से हो सकता है-हितबद्ध पक्ष के द्वारा पोर्टल पर आवेदन करने पर, राजस्व अधिकारियों अथवा लेखपाल,राजस्व निरीक्षक के स्वतःसंज्ञान में आने पर, लेखपाल के संज्ञान में आने वाले सभी सन्दर्भ को लेखपाल द्वारा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज किया जायेगा जो कि लेखपाल की आईडी पर प्रदर्शित होंगे। तदोपरान्त लेखपाल द्वारा स्थलीय व अभिलेखीय जांच की जायेगी। जांच करने के उपरान्त अंश त्रुटि सुधार के सम्बन्ध में समस्त हितबद्ध सहखातेदारों का सहमति के रूप में सहमति प्रपत्र पर हस्ताक्षर/अंगूठा निशान प्राप्त किया जायेगा तथा राजस्व निरीक्षक को अग्रसारित कर दिया जायेगा।
राजस्व निरीक्षक द्वारा जांच कर तहसीलदार को अग्रसारित किया जायेगा। तहसीलदार की अनुमति के उपरान्त राजस्व निरीक्षक(कार्यालय)कार्य (रजिस्ट्रार कानूनगो) आदेश की अमलदरामद खतौनी में करेगा।उक्त कार्यों हेतु प्रत्येक स्तर पर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किए जाने की व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार लेखपाल स्तर पर 11 कार्य दिवस, राजस्व निरीक्षक स्तर पर 07 कार्यदिवस, तहसीलदार स्तर पर 07 कार्य दिवस रजिस्ट्रार कानूनगो स्तर पर 03 कार्य दिवस निर्धारित किए गए है। बैठक में राहुल सिंह, तहसीलदार, अमित कुमार सिंह, नायब तहसीलदार, अध्यक्ष/मंत्री अधिवक्ता संघ सहित समस्त अधिवक्तागण उपस्थित रहे। बैठक में अधिवक्ता संघ ने एक माह से अनावासीय प्लाटों के नामान्तरण में पोर्टल की दिक्कत का मुद्या उठाया गया तथा राजस्व परिषद को उक्त से अवगत कराने का अनुरोध किया गया।

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