न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग से मोबाइल क्रेता का मिला न्याय

अब्दुल शाहिद
बहराइच। शैलेन्द्र सिंह पुत्र सुरेश चन्द्र सिंह निवासी मो. घसियारीपुरा द्वारा न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में एम.आई.आर.सी. इलेक्ट्ानिक्स लिमिटेड ओनिडा हाउस, जी-1, एम.आई.डी.सी महाकाली केवस रोड अन्धेरी (ईस्ट) मुम्बई, माइक्रो मैक्स आथराइजड चेक प्वाइन्ट, मेसर्स बाला जी इलेक्ट्ानिक्स बहराइच तथा संगीत पैलेस एण्ड इलेक्ट्ानिक्स जय हिन्द कोठी बहराइच के विरूद्ध योजित परिवाद सं. 62/2016 में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भारती व सदस्य डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी द्वारा पारित आदेश में विपक्षी सं. 3 को आदेशित किया कि वह परिवादी को मोबाइल की धनराशि रू. 4400, मानसिक क्षतिपूर्ति के बाबत रू. 3,000 तथा वाद व्यय हेतु रू. 2,000 एक माह के अन्दर परिवादी को अदा करें। एक माह के अन्दर धनराशि अदा न किये जाने की स्थिति में आदेश की तिथि से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करना होगा।

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