अंकित सक्सेना
बदायूँ। जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को माह फरवरी 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न के वितरण की अवधि को विस्तारित करते हुए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की तिथि दिनांक 28 फरवरी 2025 तक विस्तारित की गयी है। जिसके दृष्टिगत कार्डधारकों के राशनकार्डों एवं यूनिटों के सापेक्ष अनुमन्य खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 28 फरवरी 2025 तक ई-पॉस मशीन के माध्यम से आधार आधारित वितरण किया जायेगा। उन्होंने बताया कि मोबाईल ओटीपी व पोर्टेबिलिटी से वितरण की सुविधा 28 फरवरी 2025 को भी उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि जनपद के जिन पीएचएच एवं अन्त्योदय कार्डधारकों द्वारा अभी तक माह फरवरी, 2025 का खाद्यान्न प्राप्त नहीं किया गया है, उन्होंने सूचित करते हुए बताया है कि वह 28 फरवरी 2025 तक उचितदर विक्रेता के दुकान से नियमानुसार निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकते हैं।