दहेज हत्या के मामले में पति समेत 3 को सात-सात वर्ष की हुई सजा

रूपा गोयल
बांदा। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान आपरेशन कन्विक्शन के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में वर्ष-2014 में थाना जसपुरा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम रामपुर में दहेज हत्या मामले में आरोपी 03 अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा दिलाई गई। गौरतलब हो कि थाना बिसण्डा क्षेत्र के पल्हरी के रहने वाले विष्णु कुशवाहा ने 5 जुलाई 2014 को थाना जसपुरा पर सूचना देकर आरोप लगाया कि 28 जून 2014 को उसकी पुत्री के ससुराल पक्ष वालों में दहेज में 50 हजार रुपए मोटरसाइकिल व सोने की चेन की मांग करते हुए प्रताड़ित कर उसकी पुत्री को जान से मार डाला।
इस संबंध में थाना जसपुरा पर धारा 498ए/304बी भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी प्रभात कुमार द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में विवेचक द्वारा प्रभावी विवेचना करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था।
लोक अभियोजक श्रवण कुमार तिवारी द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई साथ ही कोर्ट मोहर्रिर महिला आरक्षी शिप्र सचना तथा पैरोकार आरक्षी वीर प्रताप सिंह के अथक प्रयासों से अभियुक्त को न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को 7-7 वर्ष के सश्रम कारावास व 04-04 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया। सजा पानें वाले अभियुक्तों में कुलदीप कुशवाहा पुत्र रामस्वरुप (पति), रामस्वरुप पुत्र भिखुवा (ससुर) व सीताबाई पत्नी रामस्वरुप (सास), निवासीगण ग्राम रामपुर थाना जसपुरा जनपद बांदा शामिल हैं।

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