दो पहिया चालक अधिकारियों व कर्मचारियों को डीएम ने दी हिदायत

देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्देश दिये गये कि न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे, अध्यक्ष सड़क सुरक्षा समिति, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालनार्थ उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी जो दो पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे सभी हेलमेट अनिवार्य रूप से पहने और उनके साथ यात्रा करने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना आवश्यक है।
इसी प्रकार जो अधिकारी एवं कर्मचारी चार पहिया वाहन से कार्यालय आते हैं, वे सभी सीटबेल्ट अनिवार्य रूप से पहनें तथा वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें। चार पहिया वाहन में अन्य सभी सहयात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। कार्यालयों में प्रवेश द्वार पर सुरक्षाकर्मी द्वारा हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनुपालन की जाँच करने पर यदि उक्त निदेर्शों का उल्लंघन पाया जाता है तो कार्यालय में उनके प्रवेश पर रोक लगायी जाये। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयाध्यक्षों द्वारा अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों से उक्त निदेर्शों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

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