बाल विवाह एवं बाल श्रम रोकथाम के लिये विशेष अभियान संचालित

एम अहमद
श्रावस्ती। पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया के निर्देशन में बाल विवाह एवं बाल श्रम रोकथाम हेतु विशेष अभियान संचालित किया गया। अभियान के अंतर्गत थाना ए0एच0टी से आ0 अभिषेक कुमार बाल कल्याण समिति व ग्रामीण बौद्ध सेवा कल्याण एनजीओ की संयुक्त टीम द्वारा 1098 चाइल्डलाइन से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना सिरसिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम लदोहवा, पोस्ट सुहेलवा में संभावित बाल विवाह की सूचना पर मौके पर जाकर जांच की गई। जांच के दौरान बालिका की 17 वर्ष 7 माह (कक्षा 10 की अंक प्रति के अनुसार) पाई गई। मौके पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष एवं थाना ए0एच0टी टीम द्वारा बालिका के परिजनों को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह को कानूनन अपराध बताते हुए इसके दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
समझाने पर बालिका के परिजनों ने बाल विवाह निरस्त करने व बालिका के 18 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व विवाह न करने की लिखित शपथ पत्र देकर सहमति व्यक्त की। इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान ग्रामीणों को बाल विवाह, बाल श्रम व बाल भिक्षावृत्ति के विरुद्ध जागरूक किया गया। बताया गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के श्रम कार्य में लगाना कानूनन अपराध है। इसके क्रम में कस्बा भिनगा में बाल श्रम एवं बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान चलाया गया जहां विभिन्न प्रतिष्ठानों को चेक किया गया व उपस्थित लोगों को बाल श्रम निषेध कानूनों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान आमजन को इमरजेंसी सहायता हेतु हेल्पलाइन नंबर 1098, 1090, 108, 112, 1076, 181 आदि के संबंध में जानकारी देते हुये बच्चों की सुरक्षा के लिए सतर्कता बरतने हेतु प्रेरित किया गया।

ADVT 2024 Gahna Kothi Jaunpur

ADVT 2025 Dalimss Sunbeam School Jaunpur

Prakash Global School Jaunpur