अब्दुल शाहिद
बहराइच। जनपद की तहसील महसी अन्तर्गत 13/14 अक्टूबर 2024 को कस्बा महराजगंज थाना क्षेत्र हरदी में मॉ दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति विसर्जन जुलूस के ऊपर पथराव कर लोक व्यवस्था भंग करते हुए जुलूस के साथ चल रहे एक व्यक्ति राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गयी थी जिसमें मृतक के भाई हरी मिलन पुत्र कैलाशनाथ निवासी रेहुआ मंसूर थाना रामगॉव जनपद बहराइच के लिखित तहरीर पर थाना हरदी में 6 नामजद व अज्ञात व्यक्त्त्यिों के विरूद्ध धारा-191 (2), 191(3), 190, 103 (2) 249, 61 (2) भारतीय न्याय संहिता व धारा-30 आयुध अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में कुल 13 अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप प्रमाणित होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। सभी अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरूद्ध हैं।
महराजगंज की घटना के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कानून व्यवस्था बनाये रखने, अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही किये जाने के क्रम में उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्तगण अब्दुल हमीद पुत्र अब्दुल मजीद, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू पुत्र अब्दुल हमीद, मोहम्मद सरफराज अहमद उर्फ रिंकू पुत्र अब्दुल हमीद, शकील अहमद उर्फ बबलू पुत्र हाजी मोहम्मद इब्राहिम एवं खुर्शीद पुत्र हाजी मो. अहमद निवासीगण कस्बा महराजगंज थाना हरदी जनपद बहराइच के विरूद्ध थाना प्रभारी हरदी की रिपोर्ट पर क्षेत्राधिकारी महसी, अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) एवं पुलिस अधीक्षक की संस्तुति पर 10 मार्च 2025 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त पाचों अभियुक्तों को धारा-3(2) राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निरूद्धि आदेश जारी किया गया है। शासनादेश अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।