एनके मिश्रा
लखीमपुर खीरी। मोहम्मदी तहसील के ग्राम बिजोलिया खानपुर में पीड़ित वीरपाल पुत्र मोहन द्वारा शिकायत की गई कि पीड़ित द्वारा धारा-24 के अंतर्गत पैमाईश डाली गई जिसकी राजस्व निरीक्षक द्वारा खेत की पैमाइश दो बार कर मेड़बंदी करा दी गई थी परंतु विपक्षी रामकुमार व प्रमोद कुमार द्वारा मेड़ तोड़कर दी गई है। इस प्रकरण में विपक्षी पर मुक़दमा दर्ज किया गया तथा पुलिस द्वारा विपक्षीगण को हिरासत में लेकर उपजिलाधिकारी न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से उनको जेल भेजा गया। भविष्य में कोर्ट के मेड़बन्दी के आदेश का उल्लंघन किसी द्वारा किया जाएगा तो उसके विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जाएगी।