जौनपुर। जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अप्रैल के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 11 से 5 अप्रैल के मध्य किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में अन्त्योदय अन्न योजना के अन्तर्गत माह मार्च के वितरण के पश्चात् उचित दर दुकान स्तर पर उपलब्ध अवशेष बाजरा की मात्रा को सम्मिलित करते हुए जनपद के विकास खण्ड धर्मापुर, मुफ्तीगंज, केराकत, करंजाकला, शाहगंज, सुइथाकला, खुटहन एवं डोभी (ग्राम पंचायत बरौटी व बलरामपुर को छोड़कर) में अन्त्योदय परिवारों को प्रति कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूँ, 16 किग्रा0 चावल व 5 किग्रा0 बाजरा (उपलब्धतानुसार) का वितरण कराया जायेगा। प्रत्येक दशा में चावल एवं बाजरा को मिलाकर वितरण स्केल को यथावत् (21 किग्रा0 प्रति कार्ड) रखा जायेगा। बाजरा की मात्रा समाप्त होने पर शेष अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड पर 14 किग्रा0 गेहूँ व 21 किग्रा0 चावल का वितरण कराया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 2 किग्रा0 गेहूँ प्रति यूनिट एवं 3 किग्रा0 फोर्टिफाइड चावल प्रति यूनिट (कुल 5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण सुनिश्चित किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन कर सकेंगे। उक्त योजनान्तर्गत गेहूँ, चावल व अवशेष बाजरा के निःशुल्क वितरण की अंतिम तिथि 25अप्रैल होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
तत्क्रम में जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि नई ई-वेईंग लिंक्ड ई-पॉस मशीनों के माध्यम से लाभार्थियों/राशन कार्डधारकों में नियमानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाय।