सन्दीप पाण्डेय
रायबरेली। जिन शिक्षकों के भरोसे अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ने के लिए सरकारी और निजी विद्यालय भेजते हैं। उन्हीं अध्यापक और शिक्षकों द्वारा अगर शिक्षा देने के साथ-साथ उन्ही बच्चों का भक्षक बन जाए तो समाज किसी ओर जाएगा इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है जहां एक प्राथमिक विद्यालय के अधेड़ शिक्षक पर कक्षा 5 की 8 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत का आरोप लगा है।
जिसको लेकर छात्रा की मां की तहरीर पर थाने की पुलिस ने बीएनएस की धारा के साथ पॉक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी शिक्षक को जेल भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मिल एरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मैनुपुर गांव में स्थित कंपोजिट विद्यालय में तैनात प्रभारी प्रधानाध्यापक पर इसी ग्राम सभा की रहने वाली कक्षा 5 की 8 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत और आपत्तिजनक, दृश्य प्रेषित करने की बात सामने आई है। छात्र के परिजनों का आरोप है यहां के प्रधानाध्यापक द्वारा मेरी बच्ची से छेड़छाड़ की जा रही थी, जिसको इसी सरकारी विद्यालय की दूसरी छात्रा ने देख लिया जो बिस्किट लाने के लिए दुकान पर गई हुई थी।
इस घटना को छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया इसके बाद आक्रोशित परिजनों ने थाने पहुंचकर तहरीर देकर आरोपी प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई किए जाने की मांग की, लेकिन इस दौरान प्रधानाध्यापक के साथ आए सहयोगियों और परिजनों द्वारा पीड़िता के पिता को धमकाने का भी आरोप लगा है। फिलहाल प्राप्त तहरीर के आधार पर मिल एरिया थाना प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने प्रधानाध्यापक को 10 अप्रैल को ही गिरफ्तार कर लिया था। जिसको 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को मामले में विस्तृत जांच के बाद प्रधानाध्यापक पर मुकदमा दर्ज करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
घटना की होगी गहनता से जांच: एएसपी
अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है और जिला बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी को भी पूरे मामले से अवगत कराया गया है। विभाग की टीम विद्यालय में पहुंचकर मामले की पूछताछ और जांच पड़ताल में जुटी है।
बीएसए ने आरोपी शिक्षक को किया निलम्बित
अमावां के खंड शिक्षा अधिकारी की जांच आख्या के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने जगदीश कुमार त्रिवेदी प्रभारी प्रधानाध्यापक कंपोजिट विद्यालय मैनुपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।