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पीड़ितों ने मुख्यमंत्री, मण्डलायुक्त व जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार
रूपा गोयल
नरैनी, बांदा। मामला नरैनी तहसील अंतर्गत ग्राम पुकारी का है। जहां प्राचीन समय से हिंदुओं की आस्था के एक मंदिर (बड़ौरा बाबा) पर द्वितीय पक्ष (मुस्लिम बिरादरी के लोग) जबरिया कब्जा करना चाहते थे। दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई और विवाद बढ़ा तो मामला न्यायालय पहुंच गया। लगभग दो वर्षों के बाद वाद संख्या 2834/2023 धारा 145/164 सीआरपीसी (सीएनएस) राम मनोहर आदि बनाम नसीब ख़ां आदि में अंतिम आदेश 28 फरवरी 2025 को पारित हुआ। न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु वादी द्वारा 21 मार्च 25 को एक प्रार्थना पत्र उप जिला मजिस्ट्रेट नरैनी को प्रस्तुत किया गया था।
उप जिला मजिस्ट्रेट नरैनी द्वारा आदेश के अनुपालन हेतु कोतवाली नरैनी तथा नायब तहसीलदार नरैनी को अतिक्रमण हटाने हेतु स्पष्ट निर्देश भी दिए गए है किंतु खेद की बात यह है कि आज दिनांक तक उक्त आदेश को कोई प्रभावी अनुपालन नहीं किया गया है। प्रशासनिक शिथिलता के परिणामस्वरूप वाद के द्वितीय पक्ष द्वारा प्रश्नगत आराजी पर बार बार अनाधिकृत हस्ताक्षेप किया जा रहा है। दौराने मुकदमा भी अवैध निर्माण कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।
यदि शीघ्र ही माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं कराया गया तो स्थिति अत्यंत तनावपूर्ण हो सकती है और शांति भंग होने की पूर्ण संभावना है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपते हुए अनुरोध किया है कि तत्काल प्रभाव से न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करवाते हुए नायब तहसीलदार आशीष शुक्ला की उदासीनता के विरुद्ध आवश्यक ठोस कार्यवाही की जाए जिससे न्याय की गरिमा बने रहे और संभावित सांप्रदायिक हिंसा एवं विवाद आदि को रोका जा सके।