देवी प्रसाद शर्मा
आजमगढ़। उपायुक्त उद्योग एसएस रावत ने बताया कि सूक्ष्म लधु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा सूक्ष्म लधु एवं मध्यम उद्यमों को गति प्रदान करने, उद्योगों को गति प्रदान करने, उद्योंगों को प्रोत्साहित करने एवं इस क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार सृजित किये जाने तथा प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने हेतु प्रति वर्ष 1 लाख नई सूक्ष्म इकाईयॉ स्थापित किये जाने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड़ में आगामी 10 वर्षो की समयावधि में कुल 10 लाख नई सूक्ष्म इकाईयॉ स्थापित किये जाने के महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक महत्वाकांक्षी नई योजना मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान प्रारम्भ किया गया है जिसके अन्तर्गत उद्योग एवं सेवा क्षेत्र हेतु रू0-5.00 लाख का ऋण प्रदान किया जाता है।वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना में 2200 इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया हैं। योजना अंतर्गत पात्रता हेतु आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष होना चाहिए। आवेदक की शैक्षिक योग्यता कक्षा-8 पास होनी चाहिए है तथा इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण को प्रथामिकता दी जायोगी। आवेदक सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण योजनाओं जैसे- विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ओ0डी0ओ0पी0 टूलकिट एवं प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रशिक्षण योजना, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना उत्तर प्रदेश कौशल उन्नयन अथवा किसी मान्यता प्रात्त विद्यालय/शैक्षणिक संस्थान से कौशल सम्बन्धी सर्टिफिकेट कोर्स/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त हों।
पूर्व में पी0एम0स्वनिधि योजना के अतिरिक्त राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य योजना में ब्याज अथवा पूॅजी उपादान का लाभ प्राप्त न किया हो। योजनान्तर्गत स्वयं का अषंदान 10 प्रतिशत रहेगा। इस योजना में रू0 5.00 लाख तक 04 वर्ष हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जायेगा। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अतिरिक्त मार्जिन मनी सब्सिडी देय है।योजनान्तर्गत डिजिटल ट्रांजैक्शन के सापेक्ष रू0 1.00 प्रति ट्रांजैक्शन तथा अधिकतम रू0 2000 अतिरिक्त अनुदान देय होगा। सीजीटीएमएसई कवरेज हेतु आवश्यक धनराशिका वहन सरकार द्वारा किया जायेगा। योजना के संबध में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में उपायुक्त उद्योग कार्यालय आजमगढ़ से सम्पर्क किया जा सकता है।