-
विभागीय अधिकारियों ने दर्ज कराया मुकदमा
आशीष मौर्य/अजय पाण्डेय
जौनपुर। जिले के नेवढ़िया थाना क्षेत्र के हथेरा नयेपुर गांव में गाटा संख्या 933/0.024 हे0 नवीन परती दर्ज है। उक्त सरकारी जमीन में गांव के ही दबंग किस्म के एक व्यक्ति द्वारा शौचालय, ईंट का बाउंड्रीवॉल समेत आदि बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है। गांव के ही उमाशंकर, बाल कुमार, अरविंद कुमार, कृष्ण कुमार, रोहित कुमार, अरुण कुमार आदि लोगों ने जिलाधिकारी, मड़ियाहूं उपजिलाधिकारी एवं राजस्व परिषद प्रयागराज को लिखित तहरीर देकर सरकारी जमीन पर दबंगों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को हटवाने के लिए बार-बार तहरीर देते रहे। तहरीर देने के बाद हल्का लेखपाल मनोज कुमार मौके पर आते थे और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले से मिलकर फर्जी व कूटरचित रशिद का बगैर सत्यापन किए कई बार आख्या लगाकर निस्तारण करते रहे और अधिकारियों व शिकायतकर्ताओं को गुमराह करते रहे जिसके बाद 6 फरवरी को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रोहित कुमार ने एक जनहित याचिका संख्या 508/2025 दायर किया जिसमें 7 मार्च को याचिकाकर्ता के अधिवक्ता शिवम सिंह ने न्यायालय में बहस किया।
तत्पश्चात न्यायालय ने आला अधिकारीयों से मामले में रिपोर्ट तलब किया और अगली सुनवाई तक का समय दिया। न्यायालय द्वारा विभाग के अधिकारियों से मांगी गई रिपोर्ट के फलस्वरूप 26 मार्च को मड़ियाहूं तहसील के उच्च अधिकारी के आदेश पर हल्का कानूनगो कुंज बिहारी सिंह, हल्का लेखपाल मनोज कुमार समेत आदि कर्मचारीगण आए और मौका देखकर मौके की जांच किए। जांच में अतिक्रमणकर्ता विपिन कुमार द्वारा सरकारी नवीन परती जमीन में अवैध तरीके से शौचालय तथा अवैध अतिक्रमण किया गया है। उच्च अधिकारियों के आदेश पर अतिक्रमणकर्ता के खिलाफ बेदखली का मुकदमा दर्ज किया गया। अब सवाल यह उठता है कि जिस कर्मचारी द्वारा फर्जी व कूटरचित रशिद का बगैर सत्यापन किये। बार-बार गलत आख्या लगाकर शिकायतकर्ता को गुमराह करने वाले लेखपाल के खिलाफ उच्च अधिकारीयों द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है?