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नाथनगर ब्लाक के झिंगुरापार में चार गाटा नम्बरों पर अवैध कब्जे के आरोप का है मामला
प्रमोद गोस्वामी
सन्त कबीर नगर। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर नाथनगर ब्लॉक क्षेत्र के ग्राम झिंगुरापार पहुंचे। गांव निवासी एक व्यक्ति ने हाईकोर्ट में गांव में स्थित चार गाटा नंबरों का उल्लेख करते हुए खलिहान की भूमि से अवैध कब्जा हटाने के लिए उच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल किया है। न्यायालय में जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन को मौके का निरीक्षण करके व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है जिसके बाद राजस्व अधिकारियों की टीम के साथ गांव पहुंच कर जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया।
ग्राम झिंगुरापार निवासी अकरम खान पुत्र अकबाल ने उच्च न्यायालय में एक पीआईएल दाखिल किया है। दाखिल पीआईएल में गांव में स्थित चार गाटा नंबरों का उल्लेख करके उन्हें खलिहान की जमीन बताकर अवैध कब्जा खाली कराने की मांग की गई है। बताया जाता है कि उक्त वाद में उल्लेखित किए गए गाटा नंबर ग्राम पंचायत में स्थित ही नही है।
तहसील प्रशासन ने न्यायालय के निर्देश पर गांव में स्थित खलिहान की भूमि से अवैध कब्जे को हटवाकर 465 की रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित कर दिया था। तहसील प्रशासन द्वारा न्यायालय को भेजे गए जवाब में जब इस बात का खुलासा हुआ कि पीआईएल में उल्लेखित गाटा नंबर ग्राम पंचायत में स्थित ही नही है तो न्यायालय ने जिलाधिकारी और एसडीएम धनघटा को मौके का निरीक्षण करके व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश जारी किया था।न्यायालय का आदेश मिलने पर जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और एसडीएम धनघटा अरुण वर्मा राजस्व टीम के साथ गांव पहुंचे। उन्होंने मौके का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद संबंधित समस्त पत्रावलियां न्यायालय को प्रेषित करने का निर्देश दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में जलनिकासी का कोई इंतजाम नहीं होने के कारण लोगों के घरों में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है।
ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से जलजमाव की समस्या दूर कराने की मांग किया। वहीं शिकायतकर्ता का कहना है कि खलिहान की भूमि पूरी तरह खाली रहनी चाहिए। जिलाधिकारी ने कहा कि आवश्यक सभी पत्रावलियां न्यायालय को प्रेषित कर दी जायेंगी। इस दौरान तहसीलदार योगेंद्र पांडेय, नायब तहसीलदार हरेराम यादव, राजस्व निरीक्षक अनिल शर्मा, हल्का लेखपाल सुनील गौड़, जंग बहादुर सिंह, फिरोज अहमद, मो अकरम सहित तमाम लोग मौजूद रहे।