जिले में निषेधाज्ञा लागू, शस्त्र लाइसेंस लेकर चलने पर पाबन्दी

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पवन मिश्रा
कौशाम्बी। अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायिक) प्रबुद्ध सिंह ने अवगत कराया है कि जिले में, शान्ति-व्यवस्था की दृष्टि से अत्यन्त संवेदनशील है। वक्फ संशोधन बिल लागू हो जाने के बाद मुस्लिम समाज एवं अन्य विपक्षी राजनैतिक पार्टियों द्वारा विरोध स्वरूप धरना-प्रदर्शन आगामी त्योहारों के दृष्टिगत तथा विभिन्न आसन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के चलते यह आशंका है कि ऐसे अवसरों पर कतिपय साम्प्रदायिक, असामाजिक, गिरोह-बन्द एवं शरारती तत्व किसी भी स्थान/परीक्षा स्थल पर किसी भी समय छोटी-छोटी घटनाओं को लेकर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास कर सकते है, जिसके चलते लोक परिशान्ति एवं लोक व्यवस्था सहित विधि व्यवस्था एवं जन सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। मैं प्रबुद्ध सिंह, अपर जिला मजिस्ट्रेट, (न्यायिक) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुयें जन जीवन एवं लोक सम्पत्ति की हानि, हिंसा, बलवा आदि के नियंत्रण/निवारण एवं जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोकव्यवस्था व जन सुरक्षा कायम करने व प्रतियोगी परीक्षाओं के सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु निषेधाज्ञा जारी करता हूं:- सामान्य परिस्थियों को छोड़कर जनपद सीमा क्षेत्र में किसी भी स्थल पर 05 या 05 से अधिक व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह जिनके क्रिया-कलापों से लोकशान्ति एवं जनसुरक्षा प्रभावित हों, एकत्रित नही होंगे परन्तु यह प्रतिबन्ध शव-यात्रा, बारात व विवाह आदि समारोह पर लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति अपने पास लाठी, डण्डा, बांस, बल्लम या किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र तथा आग्नेयास्त्र (फायर आर्म्स) धारदार हथियार या कुंद वस्तुएं जिन्हें फेककर प्रहार किया जा सकता है, को लेकर न चलेगा और न ही एकत्रित करेगा। यह प्रतिबन्ध ड्यूटी पर तैनात पुलिस, पी0ए0सी0, पी0आर0डी0 एवं होमागार्डस तथा रोगियों, अपंग व्यक्तियों पर जो सहारे के लिये लाठी, डण्डा का प्रयोग करते है, लागू नही होगा। किसी भी व्यक्ति समुदाय या संगठन द्वारा जन समुदाय को इकट्ठा करने का प्रयास नही किया जायेगा। जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा प्रेसवार्ता या अन्य किसी कार्यक्रम के माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सामंजस्य को बिगाड़ने का प्रयास नही किया जायेगा। किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई भी व्यक्ति, ऐसे व्यक्तियों के समूह के साथ सम्मिलित नही होगा जिसका उद्देश्य किसी विधि विरूद्ध गतिविधि मे भाग लेना हो। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी को न तो जबरिया दबाव डालकर दुकान, कार्यालय, व्यवसाय-स्थल, परिवहन, रेल यातायात बन्द कराने के लिये बाध्य करेगा और न स्वयं बंद कराने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिले मे मौखिक अथवा सोशल मीडिया के माध्यम से कोई अफवाह नही फैलाएगा और न ही कोई मिथ्या प्रचार करेगा और न किसी प्रकार की उत्तेजनात्मक पर्चें, हैण्डबिल, पम्पलेट मुद्रित कराएगा और न ही उसका वितरण करायेगा या करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह ऐसे नारे या अभद्र शब्दों का प्रयोग नही करेगा जिससे जन साधारण अथवा किसी वर्ग विशेष या समुदाय की भावना आहत होती है और उनमें उत्तेजना फैलती हो। कोई भी व्यक्ति परम्परागत त्योंहारों, जलसों, जुलूसो, सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों का आयोजन भी इस प्रकार नही करेगा, जिसमें किसी प्रकार के उत्तेजनात्मक नारें लगाये जायेंगे या जिससे दूसरे धर्मावलम्बियों अथवा सम्प्रदायों की धार्मिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। कोई भी सभा/रैली ऐसे स्थान पर आयोजित नही की जायेगी जहां कोई निषेधाज्ञा या प्रतिबन्धात्मक आदेश शासन स्थानीय प्रशासन अथवा न्यायालय आदि द्वारा लागू किये गये तथा प्रभावी हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म/पंथ/सम्प्रदाय आदि के किसी भी महापुरूष, देवी-देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नही करेगा और न ही जनसामान्य को भड़काने वाली अथवा दिग्भ्रमित करने वाली कोई अफवाह फैलाएगा। इसी प्रकार ऐसा कोई लेखन/वॉल पेन्टिंग न किया/कराया जायेगा और न ही समक्ष स्तर से अनुमति प्राप्त किये बिना देवी-देवताओं अथवा किसी महापुरूष की मूर्ति ही स्थापित की जायेगी। किसी भी चार पहिया वाहन या अन्य छत वाले वाहनों की छत पर कोई यात्री यात्रा नही करेगा और दो पहिया वाहनों पर दो से अधिक व्यक्ति तथा अन्य वाहनों पर निर्धारित यात्रियों से अधिक यात्रा नही करेगा। कोई भी व्यक्ति/समूह किसी सार्वजनिक अथवा धार्मिक स्थलों के आस-पास मांस/गोश्त न ही बेचेगा और न ही फेकेंगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मजिस्ट्रेट अथवा सम्बन्धित उप जिला मजिस्ट्रेट के पूर्वानुमति के बिना जनपद में किसी स्थान पर आम सभा नही करेगा तथा अनुमति सहित होने वाली सभा में किसी का निरादर नही करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जन सामान्य को भड़काने वाली कोई अफवाह नही फैलाएगा। किसी भी प्रकार के दुष्प्रचार को उत्प्रेरित नही करेगा। सार्वजनिक भूमि पर स्वार्थवश अतिक्रमण करने का प्रयत्न नही करेगा तथा सार्वजनिक यातायात को अवरूद्ध करने के किसी भी प्रयास मे लिप्त नही होगा। कोई भी व्यक्ति/समूह उक्त प्रस्तर-20 मे उल्लिखित मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त किये बिना किसी भी स्थान पर घ्वनि विस्तार यंत्र या साउण्ड बाक्स का प्रयोग नहीं करेगा और न ही उसको पहले से ही धार्मिक अथवा अन्य स्थलों पर इस प्रकार असुरक्षित रखेगा जिसका प्रयोग धार्मिक या सामाजिक विद्वेष, उन्माद एवं घृणा अथवा हिंसा फैलाने वाले असामजिक तत्व अथवा उनका गिरोह कर सकें। कोई भी व्यक्ति/समूह ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउड स्पीकर, साउण्ड बॉक्स, डी0जे0 अथवा जनता को सम्बोधित करने वाली अन्य प्रणाली का प्रयोग सक्षम मजिस्ट्रेट की बिना पूर्वानुमति प्राप्त किये किसी भी सार्वजनिक स्थल या अन्य किसी स्थान पर नही करेगा और ऐसे यंत्रो की आवाज का स्तर ध्वनि प्रदूषण (रेग्यूलेशन एण्ड कंट्रोल) रूल्स-2000 में उल्लिखित निर्धारित मानक से अधिक न होगा। किसी भी पूजा-पाण्डाल अथवा धार्मिक स्थल पर भड़काऊ, अश्लील गाने व डीजे का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा अश्लील, अभद्र नृत्य आदि का आयोजन प्रतिबन्धित होगा। जनपद कौशाम्बी की सीमा क्षेत्र मे आयोजित किसी भी परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नही होंगे।

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